पहली जनवरी से, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न !!!

  बिहार प्रगति   2020-10-06 08:37:56 मुख्य व्यवसाय 1760
पहली जनवरी से, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न !!!


जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक में ब्यापारियो को कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया है

जीएसटी काउंसिल (GST council Meet) की 42वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. एक तरफ जहां राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति (GST Compensation) को लेकर बड़े फैसले लिए गए  है ,वहीं ब्यापारियो को भी कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया है. 

5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को मासिक रिटर्न से छूट मिली
जीएसटी परिषद के अन्य फैसलों के बारे में वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि 1 जनवरी के बाद से जो जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़ रुपये से कम है, उन्हें मासिक रिटर्न दायर (GST return filing) करने की जरूरत नहीं होगी. अब ऐसे लोगों को जीएसटी की तिमाही रिटर्न भरनी होगी


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