पहली जनवरी से, अब हर महीने दाखिल नहीं करना होगा जीएसटी रिटर्न !!!


जीएसटी
काउंसिल की 42वीं बैठक में ब्यापारियो को कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान
किया गया
है
जीएसटी काउंसिल (GST council Meet) की 42वीं बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. एक तरफ जहां राज्यों को जीएसटी की क्षतिपूर्ति (GST Compensation) को लेकर बड़े फैसले लिए गए है ,वहीं ब्यापारियो को भी कई मोर्चों पर राहत देने का ऐलान किया गया है.
From the first of January onwards, the taxpayers whose annual turnover is less than Rs 5 crore will not be required to file monthly returns i.e GSTR 3B and GSTR1. They will only file quarterly returns: @FinMinIndia pic.twitter.com/CYY7oSjRxG
— PIB India (@PIB_India) October 5, 2020
5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को मासिक
रिटर्न से छूट मिली
जीएसटी परिषद के अन्य फैसलों के बारे में वित्त सचिव अजय भूषण
पांडे ने बताया कि 1 जनवरी
के बाद से जो जिन करदाताओं का टर्नओवर 5 करोड़
रुपये से कम है, उन्हें
मासिक रिटर्न दायर (GST return filing) करने
की जरूरत नहीं होगी.
अब ऐसे लोगों को जीएसटी की तिमाही रिटर्न भरनी होगी